पीएफ की राशि निकालनी है? इस तरह करें ऑनलाइन अप्लाई

नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ फंड में जमा राशि एक बड़ी उम्मीद की तरह होती है। यह राशि आपके रिटायर होने पर काम आती है इसलिए इसे बीच में निकालना अक्लमंदी की बात नहीं होती है। इसके बावजूद अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, जहां इस राशि को निकालने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ना हो तो ही यह राशि निकालनी चाहिए। अगर आप पिछले दो माह से नौकरी में नहीं है तो इस फंड में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैंहालांकि, शादीविवाह और मेडिकल इमरजेंसी होने पर आंशिक तौर पर पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप पीएफ निकालना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आप भी Online PF Withdraw करना चाहते हैं तो हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। हालांकि, Online PF Claim से हम पहले हम आपको कुछ जरूरी चीजें बताना चाहते हैंलिंक होने की स्थिति में ही ऑनलाइन पीएफ निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट नंबर भी नियोक्ता की ओर से सत्यापित होना चाहिए। ऐसा होने पर आप सीधे श्ववानह को क्लेम फॉर्म भेज सकते हैं। अगर आपके ये दोनों दस्तावेज आपके यूएएन से लिंक नहीं हैं तो क्लेम करने से पहले अपने Employer से सत्यापन जरूर करा लें। आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए और UAN से लिंक्ड मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए। इन सभी चीजों को सुनिश्चित करने के बाद आपको Online PF Claim करने के लिए इस प्रोसेस को पूरा करना होगा इसके बाद Manage टैब पर जाइए और चेक कीजिए कि आपके केवाईसी से जुड़ी सारी जानकारी (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) सही और सत्यापित है या नहीं। अगर आपके द्वारा दी गई केवाईसी से जुड़ी जानकारी सही है तो 'Online Services' टैब पर जाइए और ड्रॉप डाउन मेन्यू से 'Claim (Form-xv, को सेलेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर मेम्बर का विवरण, केवाईसी डिटेल्स इत्यादि आता है। इसके बाद आप बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक डालकर वेरिफाई कीजिए। इसके बाद क्लेम फॉर्म में आप सेलेक्ट करिए कि आपको पूरा क्लेम करना है या आंशिक रूप से राशि निकालनी है।